कोरबा. कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने सशर्त सभी दुकानों को 7 अगस्त से दोपहर 3 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने व्यापारी संघों व सब्जी विक्रेताओं से कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने को कहा है। व्यापारी संघों के साथ हुई बैठक के बाद कलेक्टर ने दोपहर 3 बजे तक दुकान खोलने के आदेश दे दिए है। इस बीच सभी व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बिना मास्क लगाए व्यक्ति को दुकान में प्रवेश नहीं देने की बात भी कही है। साथ ही सब्जी विक्रेताओं को एक से डेढ़ फीट की दूरी बनाते हुए सब्जियों के बिक्री करने निर्देशित किया गया है। वहीं कलेक्टर ने निगम व पुलिस विभाग को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। पेट्रोल पंप, दवाई दुकाने व अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को दोपहर 3:00 बजे के बाद भी खोलने की छूट रहेगी। इस दौरान व्यापारियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।