Sunday, December 22, 2024
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/11/digital-ad-4-november-copy.jpg
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/10/kpt-advt-November-24-scaled.jpg
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/11/20x10.pdf
Homeकोरियागरीब से छल:जिलाध्यक्ष,डिप्टी डायरेक्टर सहित 9 पर FIR,

गरीब से छल:जिलाध्यक्ष,डिप्टी डायरेक्टर सहित 9 पर FIR,

0 राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 20 लाख हड़पने का मामला

कोरिया(खटपट न्यूज़)। सरकार की अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत हितग्राही के नाम से कूटरचना कर 20 लाख रुपये का गबन करने के मामले में भाजयुमो जिलाध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सहित कुल 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।
मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला का है । इस मामले में कलेक्टर की शिकायत पर आदिम जाति कल्याण थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत हितग्राही आन्नदी पिता स्व. सोमार साय गोड़ 80 वर्ष निवासी ग्राम राउतसरई स्कूलपारा थाना सोनहत जिला कोरिया की जमीन पर सामुदायिक तालाब निर्माण की राशि में 20 लाख रूपए में वित्तीय अनियमितता बरती गयी। हितग्राही को प्राप्त राशि को धोखाधड़ी कर हड़पने के सम्बन्ध में आन्नदी के द्वारा कोरिया कलेक्टर से लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत को कोरिया कलेक्टर द्वारा संज्ञान में लेकर तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जांच के लिए निर्देशित किया गया। जिला पंचायत सीईओ के द्वारा टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच उपरांत उप संचालक पंचायत जिला कोरिया द्वारा जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया गया। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने तथा प्रकरण के सम्बन्ध में उप संचालक लोक अभियोजन से विधिक अभिमत प्राप्त करने पश्चात प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए 9 लोगों पर कठोरतम धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
इस मामले में आरोपी विनय त्रिपाठी, सहायक संचालक उद्यानिकी,अभय गुप्ता सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी उद्यानिकी बैकुन्ठपुर, मनहरण सिंह तकनीकी सहायक जिला पंचायत,सत्यप्रकाश साहू तकनीकी सहायक जिला पंचायत, अचल राजवाड़े जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरिया,एक्सिस बैक के कर्मी शांति राजवाड़े निवासी चरचा, संदीप कुमार गुप्ता निवासी फूलपुर थाना चरचा, विशाल कुमार त्रिपाठी निवासी नौगई थाना सोनहत तथा विनायक ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर फर्म एवं उसके संचालक के विरूद्ध थाना अजाक कोरिया में अपराध क्रमांक 01/23 पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 472, 474, 409, 120 (बी) भादवि,आईटी एक्ट की धारा 66 (डी) एवं 3 (2) (5) 3 (2) (5क) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments