Saturday, July 27, 2024
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अनलॉक 3 की गाइडलाइन: रात में आवाजाही पर लगी पाबंदी देश भर से हटाई गई, स्कूल-काॅलेज 31 अगस्त तक बंद, योग इंस्टिट्यूट्स और जिम को खोलने की अनुमति…

कोरबा(खटपट न्यूज़)। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक, रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी हटा दी गई है। इसके साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी दे दी गई है।इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, देशभर में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।
सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना. गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी. मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा.।
सरकार ने जिन चीजों को खोलने की इजाजत नहीं दी है उनमें –
1-मेट्रो
2-सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम और सभा स्थल
3-सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह
इन सभी चीजों को खोलने की तारिख स्थिति की समीक्षा के बाद अलग से तय की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

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