कोरबा (खटपट न्यूज)। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रो में लागू प्रतिबंधात्मक नियम के दौरान अब खाद-बीज उर्वरक, कीटनाशक ंऔर कृषि से संबंधित मशीनरी, स्पेयर पाटर््स तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकाने भी खुलेंगी। जिला प्रशासन ने कृषि संबंधित दुकानो के खुलने का प्रातः छह बजे से प्रातः दस बजे तक का समय तय किया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। चालू खरीफ सीजन में किसानों को खेती के लिए जरूरी कृषि आदान सामग्री, कृषि यंत्र, पंप स्पे्रयर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि संबंधित दुकानो की संचालन की अनुमति दी गई है।
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने जिले के सभी कृषि सामग्रियों की दुकानों और कृषि सेवा केंद्रों का नियमित रूप से निर्धारित समय पर खुलना सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए ताकि किसान अपनी जरूरत का सामान आसानी से इन दुकानों से ले सके। खेती और उससे जुड़ी दुकानों कृषि मशीनरी और इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानो को लाॅक डाउन से छूट दी गई है। शासन द्वारा निर्धारित समय में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां जैसे कृषि उत्पाद क्रय प्रक्रिया, कृषि से संबंधित मशीनरी, स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत की दुकाने (सप्लाई चेन), कृषि मशीनरी कस्टम हायरिंग सेन्टर, खाद, उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय की अनुमति लाॅकडाउन के दौरान होगी। कृषि उत्पाद संबंधित सभी दुकानदारो को दुकान में आने वाले किसानो केे बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने तथा कोरोना प्रोटाकाॅल के तहत दुकान संचालन करने के निर्देश दिए गए है।
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