कोरबा-कटघोरा (खटपट न्यूज)। अपनी जमीन के बगल में मौजूद दूसरे की जमीन को बेचने के लिए बार-बार दबाव बना रहे दंपत्ति की कोशिशें नाकाम हुई तो खेत को खराब करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो न्यायालय की शरण ली। दायर परिवाद पर पुलिस ने अब जाकर दंपत्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस मामले में कटघोरा थाना क्षेत्र के कारखाना मोहल्ला निवासी श्रीराम अग्रवाल पिता गोकुलचंद एवं पत्नी श्रीमती सुधा अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है।
मामला कुछ इस तरह है कि तहसीलभाठा कटघोरा निवासी मिहिर कुमार सिन्हा पिता बीएम सिन्हा 44 वर्ष की पैतृक भूमि ग्राम नवागांव में खसरा नंबर 91, रकबा 0.320 हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसकी जमीन से लगी कुछ भूमि सुधा अग्रवाल पति श्रीराम सिंघानिया के द्वारा क्रय किया गया है। इसके बाद से मिहिर कुमार पर उसकी जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया गया। जमीन नहीं बेचने पर खेती-किसानी नहीं करने देने और चारों तरफ घेरकर रास्ता नहीं देने की धमकी दी गई। कई दलालों और कुछ व्यक्तियों के जरिए जमीन बेचने मिहिर कुमार पर दबाव डाला जाता रहा। जुलाई 2016 में फसल बोने की तैयारी के दौरान श्रीराम सिंघानिया और सुधा ने यहां खड़े होकर मजदूरों से मिहिर की जमीन में 6 फीट मिट्टी भरवाकर पानी जाने का रास्ता रोक दिया जिससे खेत में पानी भर गया और फसल नहीं ले सका। 6 मार्च 2017 को पुन: खेत के चारों तरफ मेड़ खोदकर दीवार खड़ा करने की कोशिश की गई जिसमें मिहिर को परेशानी हुई। अपने रिश्तेदारों व अन्य लोगों के जरिए भयादोहन कर जमीन को बेचने के लिए बनाए जा रहे दबाव से परेशान व जान का खतरा होने पर कटघोरा थाना में लिखित शिकायत किया गया किंतु न पावती दी गई न कार्यवाही हुई। 14 जून 2017 को एसपी को आवेदन दिया किंतु कार्यवाही न कर बाद में कटघोरा थाना द्वारा बिना जांच धारा 155 की कार्यवाही की गई। मिहिर कुमार ने धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश उपरांत आरोपी दंपत्ति श्रीराम अग्रवाल व सुधा अग्रवाल के विरूद्ध धारा 341, 384, 427, 458, 506, 34 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।
00 सत्या पाल 00 (7999281136)