
कोरबा (खटपट न्यूज)। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए जारी लॉकडाउन और कन्टेनमेंट जोन घोषित करने की कड़ी में एक और आदेश हाट-बाजार के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने जारी किया है। जारी आदेशानुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित होने तक नगरीय निकाय सीमा में किसी भी प्रकार के नए पसरे/हाट बाजार तथा नगरीय निकाय सीमा के आसपास लगे ग्रामों में परंपरागत लगने वाले हाट बाजार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के नए पसरे/हाट बाजार लगाने की अनुमति नहीं होगी। परंपरागत बाजारों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन एवं मॉनिटरिंग संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
