कोरबा-दीपका, (खटपट न्यूज)। बैरल कोल रिजेक्ट देने का अनुबंध करने के बाद लेन-देन को लेकर उपजे हालात के मध्य अनुबंधित संस्था श्री गुरु बाबा कंस्ट्रक्शन एंड एसोसिएट के प्रोपायटर द्वारा कोरबा पुरानी बस्ती निवासी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन के विरुद्ध दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की शिकायत वापस ले ली गयी है। इसके साथ ही अम्बेडकर टंडन के खिलाफ दर्ज 420 की धारा को खात्मा में डालने की विधिवत प्रक्रिया की जा रही है।
दीपका थाना में ऊर्जानगर बी-1 /77 निवासी महेन्द्र सिंह की पत्नी अरूणिमा सिंह के नाम पर श्री गुरू बाबा कंट्रक्शन एंड एसोसिएट पंजीकृत है। इस संस्था के द्वारा संस्था लक्ष्य इंटरप्राइजेस के प्रोपायटर दीपक टंडन से कोयला बैरल कोल रिजक्ट देने का इकरार नामा 30 जून 2015 को हुआ था। इसके एवज में दीपक टंडन को अलग-अलग समय में कुल 27 लाख 90 हजार रूपए दिया गया था। कोयला नहीं देने और रुपये नहीं लौटाने के लेन-देन के इस मामले में महेंद्र सिंह ने शिकायत दीपका थाने में की थी। दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन पिता लकेश्वर टंडन निवासी पुरानी बस्ती आदिले चौक, कोरबा के विरुद्ध धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
इस मामले में 11 सितम्बर 2020 को शिकायतकर्ता और अम्बेडकर टंडन के मध्य दीपका थाना में समझौता हो गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश टांडेकर ने बताया कि दोनों के बीच आपसी लेन-देन का मामला था जिसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया था। दोनों पक्ष ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है और इस संबंध में सहमति पत्र स्टाम्प पेपर में निष्पादित कर अम्बेडकर टंडन के विरुद्ध की गई शिकायत को वापस ले लिया है और कोई कार्यवाही नहीं चाहता। उक्त समझौता वाले स्टाम्प पेपर की प्रति पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। चूंकि आपसी समझौता से लेन-देन का मामला सुलझ गया है इसलिए उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामले को निराकृत करने अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।