कोरबा(खटपट न्यूज़)। प्रार्थी विजय सारथी मोतीसागरपारा कोरबा में अपने परिवार के साथ रहता है व ड्रायवरी का काम करता है। दिनांक 25.08.2022 की रात गोकुलगंज सीतामणी निवासी कृष्णा यादव की हत्या हुई थी जिसमें थाना कोतवाली कोरबा में अपराध क्रमांक 780/2022 धारा 147,148,149, 294,302,450,506बी भादवि, 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले में मोतीसागरपारा के लगभग 17-18 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। इनमें से कुछ लोग एक-डेढ माह से जमानत पर हैं। उसमें से शरद बरई ऊर्फ चीना मद्रासी निवासी मोतीसागरपारा जमानत से छूटने के बाद मोहल्ले में कई लोगों को बोलता है कि हम लोगों के खिलाफ विजय सारथी व विश्राम विश्वकर्मा गवाही दिये है। उन्हें मौका लगते ही जान से मार देंगे। विजय सारथी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 7 जून को दोपहर लगभग 1.30 बजे वह अपने दोस्त विश्राम विश्वकर्मा के साथ अपने मोटरसायकल में इतवारी बाजार से घर मोतीसागरपारा जा रहा था कि मोतीसागरपारा में गोकुल यादव के घर के पास शरद बरई ऊर्फ चीना मद्रासी ने रोक कर गाली-गलौच करते हुये बोला कि तुम लोग मेरे खिलाफ गवाही मत देना। अगर देना तो हम लोगों के पक्ष में झूठी गवाही देना, नहीं तो तुम दोनों का बीच रोड में मर्डर कर दूंगा। इससे दोनों डरे हुये हैं। घटना के बारे में वार्ड पार्षद संतोष लांझेकर व पत्नी नीरा सारथी को बताया तथा घर में चर्चा करने के बाद कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने विजय सारथी की रिपोर्ट पर शरद बरई ऊर्फ चीना मद्रासी के विरुद्ध धारा 294, 341, 506 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया है।
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