Monday, December 23, 2024
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HomeकोरबाKORBA:इंटक नेताओं का जमानत के लिए फर्जी काम,न्यायालय को गुमराह किया

KORBA:इंटक नेताओं का जमानत के लिए फर्जी काम,न्यायालय को गुमराह किया

0 सिविल लाइन थाना में जुर्म दर्ज
कोरबा(खटपट न्यूज़)। धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों से घिरे इंटक नेताओं की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2 अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध होने के बाद एक मामले में जमानत के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ संलग्न किए गए फर्जी इकरारनामा के मामले में एक और प्रकरण दर्ज हुआ है।

बालको थाना अंतर्गत भदरापारा निवासी कलेशराम साहू पिता स्व. अमोलीराम साहू की शिकायत पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह निवासी चाम्पा एवं जयप्रकाश यादव बालको इंटक के महासचिव के विरूद्ध 18 अप्रैल को धारा 420, 34 के तहत बाल्को थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध में आरोपियों द्वारा जमानत हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय, कोरबा के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र सह शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन के समर्थन में आरोपीगण ने बतौर दस्तावेज सूची में आरोपीगण एवं प्रार्थी कलेशराम के मध्य कोरे कागज में टाईपशुदा बिना नोटरी सत्यापित किये कथित इकरारनामा दिनांक 02.05.2016 को प्रस्तुत किया है। उक्त इकरारनामा को कलेशराम ने पूर्णत: झूठा एवं फर्जी बताया है। आरोप है कि उक्त इकरारनामा में आरोपीगण के द्वारा प्रार्थी कलेशराम के साथ रकम लेन-देन की मिथ्या व झूठी कहानी गढ़ते हुए झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय को दिग्भ्रमित करने केे प्रयोजन से जमानत आवेदन पत्र सह शपथ पत्र सहित उक्त फर्जी इकरारनामा प्रस्तुत किया गया। कलेश ने बताया कि संजय कुमार सिंह एवं जयप्रकाश यादव से 2 लाख रुपए का कभी भी उधार नहीं लिया है बल्कि दोनों के द्वारा उसके पुत्र महेन्द्र कुमार साहू को बालको अथवा प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चाम्पा में नौकरी लगवाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए नगद व चेक के जरिए लिया गया है। उक्त अपराध से बचने के लिए आरोपीगण के द्वारा कोरे कागज में टाईपशुदा झूठा लेख रचते हुए कलेशराम साहू के नाम का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी गवाह निर्माण कर कूटरचना का अपराध कारित किया है। कलेशराम ने सिविल लाइन थाना रामपुर में शिकायत दर्ज कराते हुए संजय कुमार सिंह एवं जयप्रकाश यादव तथा फर्जी गवाहों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आग्रह किया था। सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन उपाध्याय ने बताया कि उक्त प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 468, 471, 120 बी, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।

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