कोरबा (खटपट न्यूज)। जमीन बिक्री के लिए सौदा कर इसके एवज में नगद रकम लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने और रुपए वापस नहीं करने के मामले में की गई शिकायत पर जांच उपरांत पुलिस ने प्रापर्टी डीलर के विरूद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रामपुर पुलिस चौकी अंतर्गत महाराणा प्रताप नगर निवासी राजेश जायसवाल पिता जमुना प्रसाद के साथ सिंचाई कालोनी रामपुर निवासी राजेन्द्र पटेरिया पिता जीएस पटेरिया ने बिलासपुर जिले में तिफरा क्षेत्र की 42 डिसमिल जमीन का सौदा किया था। इस जमीन की खरीदी-बिक्री कराने के एवज में 20 लाख रुपए का सौदा तय हुआ और राजेश जायसवाल के मुताबिक उसने यह पूरी राशि राजेन्द्र पटेरिया को वर्ष 2019 में दे दी थी। रुपए लेने के बाद न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही रुपए वापस करने में कोई रूचि ली गई। अनेक बार रुपए वापस करने के लिए राजेन्द्र पटेरिया को कहा गया लेकिन कोई निष्कर्ष न निकलने पर आखिरकार राजेश जायसवाल ने इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक शिकायत जांच पर राजेन्द्र पटेरिया के विरूद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी पर धारा 406, 420 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।
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