कोरबा(खटपट न्यूज)। माता-पिता और भाई की मौत के बाद अकेले रह रही युवती के साथ दुष्कर्म और लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
घटना दिनांक 11 मई 2020 को रामपुर चैकी क्षेत्र अंतर्गत एमपी नगर अटल आवास में रात के वक्त दो युवक एक युवती के घर का दरवाजा तोड़कर घुस गए। कासिफ खान 21 साल और पवन चौरसिया 21 साल ने चोरी व लूट की नीयत से युवती के घर में प्रवेश किया था। कमरे में सो रही युवती आहट पाकर उठी तो उससे 150 रुपये लूटे। विरोध करने पर हाथ-पैर को रस्सी से बांधकर हथौड़ा से सिर पर मारा जिससे वह बेहोश हो गयी। फिर कासिफ खान ने युवती के साथ दुष्कर्म किया जबकि पवन ने घर में रखे इंडक्शन, इस्त्री, दो मोबाइल की चोरी को अंजाम दिया। दोनों यहां से भागते वक्त दरवाजा बाहर से बन्द कर गए। दूसरे दिन सुबह जब युवती को होश आया तो उसने किसी तरह दरवाजे के पास पहुंचकर खटखटाया तब आसपास के लोगों ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। उसके हाथ-पैर को बंधन मुक्त किया। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने 342, 376, 458, 394, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया।
तत्कालीन रामपुर चौकी प्रभारी राजेश चन्द्रवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को खरमोरा के अटल आवास से गिरफ्तार कर चोरी किये सामानों को बरामद किया। गंभीर प्रवृत्ति के इस मामले में एसआई राजेश चंद्रवंशी ने मजबूत विवेचना की और आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में पक्ष रखे। न्यायालय ने दोष सिद्ध पाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।