Saturday, December 21, 2024
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… तब कोरोना संक्रमित के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी गणेश उत्सव समिति, कंटेन्मेंट जोन घोषित हुआ तो तत्काल समाप्त करनी होगी पूजा

कोरबा,(खटपट न्यूज़)। गणेश उत्सव के दौरान इस बार गणेश उत्सव के दौरान चार फीट ऊंचाई और चार फीट चैड़ाई से अधिक आकार की गणेश मूर्तियां पंडालों में स्थापित नही की जा सकेंगी। कंटेन्मेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी, यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा।

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 गुणा 15 फिट से अधिक नही होगा। गणेश पंडालो के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह भी रखनी होगी। इसके साथ ही घरो पर गणेश प्रतिमाओ की स्थापना के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित अनुभाग के एसडीएम कार्यालय में सात दिन पहले आवेदन देना होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। निर्देशित किया गया है कि मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान , विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
0 समितियां रखेंगी रजिस्टर, पंडाल में रखनी होंगी ये सामग्रियां
पूजा समितियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक मौजूद नही होंगे। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता एवं मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संक्रमित सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश से रोकने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बास-बल्ली से बेरिकेटिंग कराया जाएगा।

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