Saturday, July 27, 2024
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अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवकों के इन आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति का खुला रास्ता, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया आंशिक संशोधन


कोरबा/रायपुुुर (खटपट न्यूज)। सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर शासकीय सेवक के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी पूर्व प्रावधान में राज्य सरकार ने संशोधन किया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई/बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के द्वारा जारी पुनरीक्षित निर्देश में उल्लेखित किया गया है कि-

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.06.2013 द्वारा सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 जारी किए गए हैं। उन निर्देशों में संदर्भित परिपत्र दिनांक 22.03.2016, 30.04.2016 एवं 29.08.2016 द्वारा आंशिक संशोधन किए गए हैं। राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3 दिनांक 14.06.2013 के निर्देश क्रमांक 6 में निम्नांकित पंक्तियां और जोड़ी जाती हंै:- यदि भाई/बहन अव्यस्क हो, तो नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त किया जाए तथा अव्यवस्क सदस्य (भाई/बहन) के व्यस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाएगी।

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