छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु जिलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं।
रायपुर (खटपट न्यूज)। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा 4 प्रतिशत और उससे अधिक कोविड पॉजीटिविटी दर वाले जिलों के लिए निर्देश जारी किया गया है कि रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक सभी गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक/प्रतिबंध के लिए धारा 144/महामारी अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी किया जाए। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, प्ले-स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी। सभी पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और इस प्रकार के स्थानों को बंद किया जाए। वहीं पॉजीटिविटी दर पर ध्यान दिए बिना सभी जूलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्ठि कार्यक्रम को छोड़कर)/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध हेतु धारा 144/महामारी अधिनियम, अंतर्गत आवश्यकतानुसार आदेश जारी करने कहा गया है।