
रायपुर/कोरबा (खटपट न्यूज़)। प्रदेश के पंचायत सचिवों की समस्याओं और मांगों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के सचिव संघ ने अपनी मांगों की ओर पुनः ध्यानाकर्षण कराया है।
सचिव संघ ने कहा है कि – शासन स्तर पर जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सचिवों का पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण किया गया है वहीं इन्हें 3 वर्ष से ज्यादा समय उपरांत भी एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। सचिवों ने इस एरियर्स राशि का अविलंब भुगतान करने की मांग रखी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मृत्यु उपरांत मिलने वाली अनुग्रह राशि की तरह पंचायत सचिवों के लिए यह राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की मांग की गई है। सभी सचिवों का ऑनलाइन वेतन भुगतान किया जाए ताकि ऑफलाइन भुगतान होने के कारण कई बार वेतन प्राप्त नहीं होने की समस्या दूर हो सके। पंचायत सचिवों का स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रावधान का पालन ना कर नियम विरुद्ध किए जा रहे हैं स्थानांतरण पर रोक लगाने तथा नियम विरुद्ध स्थानांतरण करने वाले संबंधित जनपद व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के बहुत से मृतक पंचायत सचिव के परिजन कम पढ़े-लिखे होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं। शासन द्वारा पंचायत कर्मियों की सेवा भर्ती नियम के अनुसार शासन के नियमों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। 27 फरवरी 2015 के आदेश अनुसार पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्ति पंचायत सचिव के पद पर बारहवी उत्तीर्ण के पश्चात होगा जबकि भर्ती नियम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है इसलिए भर्ती नियम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता शासन अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति किया जाए।
कोरोना से संक्रमित मृतक पंचायत सचिवों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। अब तक 22 पंचायत सचिव कोरोना काल में अपना कर्तव्य निर्वहन करते परलोक गमन हो चुके हैं जिनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। इसी तरह मांग की गई है कि पंचायत सचिवों को भी सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी, सहायक विस्तार विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाए जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर के पद 50 प्रतिशत का लाभ दिया जाता है।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष तुलसी साहू के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में शासन का ध्यान इन मांगों की ओर आकृष्ट कराया गया है।

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