Tuesday, December 24, 2024
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/11/digital-ad-4-november-copy.jpg
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/10/kpt-advt-November-24-scaled.jpg
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/11/20x10.pdf
HomeUncategorizedकोरबा में रास गरबा-डांडिया, भजन के लिए गाईडलाइन जारी...

कोरबा में रास गरबा-डांडिया, भजन के लिए गाईडलाइन जारी…

0 रात दस बजे तक ही होगा आयोजन, करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन
0 एसडीएम से लेनी पड़ेगी लिखित अनुमति
कोरबा(खटपट न्यूज़)। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और सतर्कता को ध्यान में रखते हुए कोरबा कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिले में नवरात्रि पर्व के अवसर पर रास गरबा-डांडिया और भजन आदि के आयोजन के लिए गाईड लाइन जारी कर दी है। इस बार ऐसे आयोजनों में स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत या 200 व्यक्ति जो भी कम हो के शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रमों का आयोजन रात दस बजे तक ही किया जा सकेगा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार-राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन भी करना होगा। कार्यक्रम के आयोजन हेतु नियमानुसार संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यक्रम आयोजन की जा सकेगी।

जारी गाईड लाइन के अनुसार आयोजन समितियों को स्थल पर प्रवेश एवं निकासी के लिए अलग-अलग टच फ्री मोड वाले दरवाजों की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही आयोजन स्थल को दिन में कम से कम 02 बार सेनेटाईज्ड भी करना होगा। आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेशिंग तथा सोशल डिस्टेशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। समितियों को आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से ट्रेस किया जा सके। आयोजकों को ही सैनेटाईजर थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग मंे बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित/प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जा सकेगा। आयोजकों को किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशमन, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध हो सुनिश्चित करनी होगी। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
आयोजन स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को स्वयं करनी होगी। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रकार की फूहड़ता-अश्लीलता का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्वयं सेवक रखने होंगे एवं स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना होगा। दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने की दशा में इसकी समस्त जवाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी।

00 सत्या पाल 00 (7999281136)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments