कोरबा (खटपट न्यूज)। पंचायती राज अधिनियम के तहत हर तीन महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक करने के प्रावधानों को मानते हुए कोरबा जिले के सभी गांवो में ग्राम सभाएं की जाएंगी। ग्राम सभाओं की यह शुरूआत 20 अगस्त से होगी। जिला पंचायत द्वारा इस संबंध में जरूरी तैयारियां करने के निर्देश सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के सचिवों को जारी कर दिए गए हैं।
बीस अगस्त से शुरू होने वाली ग्राम सभा की बैठकों के लिए जनपद पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार और ग्रामवार समय सारणी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी ग्राम सभाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की जाएंगी। इन ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत के अनुमानित बजट पर चर्चा कर अनुमोदन लिया जाएगा। हमर गांव हमर योजना के तहत ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने के विषय में भी ग्राम सभा में चर्चा होगी। सिटीजन, चार्टर को ग्राम सभाओं में पढ़कर ग्रामीणों को सुनाया जाएगा तथा विभागीय-मैदानी अमले से समन्वय कर उसे प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इन ग्राम सभाओं में गांव तक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत जलप्रदाय योजनाओं, सोलर पंप आधारित पेयजल योजनाओं के निर्माण पर भी चर्चा की जाएगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर उपायों पर भी चर्चा होगी। मौसमी बीमारियों के निदान, उनसे निपटने के लिए की गई तैयारियों और सुविधाओं के बारे में भी ग्रामसभा में ग्रामीणों को बताया जाएगा। ग्राम सभा में खरीफ फसल के लिए बीज एवं खाद वितरण तथा भण्डारण की जानकारी भी ग्रामीणों को मिलेगी। ग्राम सभाओं में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बनाने के लिए भी ग्रामीण इलाकों के दिव्यांगजनों की पहचान कर अनुमोदन किया जाएगा। जिला पंचायत द्वारा सभी सरपंच सचिवों के साथ-साथ विभागीय-मैदानी अमले को भी इन ग्राम सभाओं में अनिवार्यतः उपस्थित निर्देश भी दिए गए हैं।
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