बिलासपुर(खटपट न्यूज़)। दो साल पहले चाकू की नोंक पर 9 साल की बीमार बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मौत तक कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी पर 1250 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि यह मामला बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र का है। बच्ची अपने माता-पिता और दादी के साथ रहती है। माता-पिता मजदूर हैं, दादी भी मजदूरी करती है। बच्ची अक्सर अपनी दादी के साथ काम करने जाती थी। मगर घटना वाले दिन बच्ची की तबीयत खराब थी जिसके कारण वह पड़ोस में ही अपनी नानी के साथ थी। 2 साल पहले 4 दिसंबर को जब दादी काम से लौटी तब बच्ची ने रोते हुए उसके साथ हुए घटना की जानकारी दी। घटना के दौरान बच्ची की नानी काम करने में व्यस्त थी, इसका फायदा उठाते हुए आरोपी को घर में घुस गया। बच्ची की दादी ने घटना की जानकारी सरकंडा थाने में दी। पुलिस ने तत्काल भोला साहू को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 376,506, 450 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 2 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
0 ऐसी प्रवृत्ति तो जानवर में भी नहीं होती
मामले की सुनवाई करते पॉस्को कोर्ट के जज अपर सत्र न्यायाधीश विवेक तिवारी ने आदेश में लिखा कि, इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा 9 वर्ष की बच्ची को चाकू से डराते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जो यह दर्शित करता है कोई व्यक्ति इस हद तक कामांध हो सकता है कि उसे छोटे – बड़े या किसी रिश्ते से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसी प्रकृति यह सोचने के लिए विवश करती है कि क्या सही में मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है , क्योंकि यह प्रवृत्ति तो जानवर में भी नहीं होती।