0 निजी और सरकारी कोविड अस्पतालों को हर दिन देना होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन का हिसाब
0 अस्पतालो में बेड उपलब्धता की सही जानकारी भी अपडेट करनी होगी, सीएमएचओ करेंगे निरीक्षण व निगरानी 0 पोर्टल पर गलत जानकारी की पुष्टि होने पर कोविड उपचार की अनुमति निरस्त होगी
कोरबा (खटपट न्यूज़)। कोविड मरीजों का ईलाज कर रहे निजी और शासकीय कोविड अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शनों की अब सीधी आपूर्ति शुरू हो गई है। अस्पतालों को इन इंजेक्शनों के उपयोग का पूरा रिकार्ड रखना होगा और हर दिन की जानकारी जिले के सीएमएचओ कार्यालय को भेजनी होगी।
रेमडेसिविर इंजेक्शन अब भारत सरकार, राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों और आईसीएमआर द्वारा जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकाॅल के अनुसार ही मरीजों को लगाये जायेंगे। कोविड अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टरों के अनुमोदन के बाद ही अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को यह इंजेक्शन लगाया जायेगा। अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टाक खत्म होने पर भी मरीजों के परिजनों को बाहर से (मेडिकल स्टोर या स्टाकिस्ट से ) इंजेक्शन लाने के लिए प्रिसक्रिप्शन जारी नहीं किया जायेगा बल्कि अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेगी। बाहर के अस्पतालों में ओपीडी में कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाया जायेगा। कोविड अस्पतालों में मरीजों के ईलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की सही जानकारी भी संबंधित अस्पतालों को राज्य स्तरीय पोर्टल में दिन में कम से कम चार बार अपडेट करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने निजी कोविड अस्पतालों और शासकीय कोविड अस्पतालों ,कोविड केयर सेंटरों आदि में रेमडीसीविर इंजेक्शन के उपयोग का पूरा रिकार्ड रखने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एवं महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग एवं रिकार्ड संधारण के संबंध में जारी किए गए हैं।
विगत कुछ दिनों से राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। कोविड-19 मरीजों के लिए रेमडेसिविर का उपयेाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकाल और आई सी एम आर द्वारा जारी दिशा निर्देश केे अनुसार ही किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता का आंकलन अस्पताल में कार्यरत मेडिसीन विशेषज्ञ या अधिकृत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा और इनके अनुमोदन के बाद ही इसे कोविड मरीजों को लगाया जाए। जारी निर्देश अनुसार अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टाक खत्म होने के पूर्व ही जिला प्रशासन से समन्वय कर खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।
अस्पतालों की ओ पी डी में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकाल के विरूद्ध है। रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक की एन्ट्री ,खाली वायल ,किसको लगाया गया इसकी समीक्षा और निगरानी जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जायेगी। अस्पतालों द्वारा प्रतिदिन रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक,खपत और मांग के संबंध मे पिछले दिवस की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी को अनिवार्यतः भेजी जाएगी। निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर हेतु आबंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टाक रेडक्रास स्टोर या शासकीय संस्था द्वारा संचालित जनऔषधि केन्द्रों में नही दिया जाएगा ताकि कोविड अस्पतालों में यह पर्याप्त उपलब्ध रहे।
इसके अलावा निजी कोविड अस्पतालो को बेड उपलब्धता की रियल टाइम अनुसार सही जानकारी मानिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर दिन में चार से पांच बार अपडेट करनी होगी। पोर्टल पर दी गई बिस्तरों की जानकारी के संबंध में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा समीक्षा और औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा पोर्टल पर गलत जानकारी की पुष्टि होने पर कोविड उपचार की अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।