कोरबा-दर्री(खटपट न्यूज़)। ससुराल में प्रताड़ना की हद झेल चुकी एक नवविवाहिता की रिपोर्ट पर उसके पति, सास व ससुर के विरुद्ध धारा 323, 34, 506, 498 ए भादवि का जुर्म दर्ज किया गया है।

जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कलमी थाना मालखरौदा निवासी रामेश्वर साहू की पुत्री नीतू का विवाह कोरबा जिले के दर्री थानांतर्गत अगारखार निवासी महेंद्र कुमार साहू व कौशिल्या साहू के पुत्र मुकेश साहू के साथ 16 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ। विवाह के 15 दिन वह ठीक से रखी गई और फिर कार, रानी हार व अन्य सामानों के लिए मांग शुरू हुई। मायके पक्ष ने जानकारी होने पर 1 लाख रुपए नकद दिया लेकिन प्रताड़ना कम नहीं हुई। कार और रानी हार के लिए मारपीट की जाने लगी। इस बीच गर्भवती हुई और बीमार पड़ी नीतू का इलाज न कराकर बीमार हालत में काम कराने के साथ मारपीट भी करते थे। बैगा बुलाकर बाल पकड़कर भूत-प्रेत का बहाना कर गाल और पीठ को जूते से मारते थे जबकि उस दौरान 103 डिग्री बुखार से भी जूझ रही थी। मायके वाले जानकारी के बाद अपने साथ ले गए और चांपा में इलाज कराया। इस बीच पति मुकेश ने खुद को बीमार पड़ने की बात कह पत्नी नीतू को बुलाया और आने के बाद मोबाइल छीन लिया। पीड़िता के मुताबिक कटघोरा में डॉ. शिलेश्वरी कंवर के पास ले जाकर जबरन गर्भपात कराया जिसकी उसे जानकारी नहीं होने दी गई। गर्भपात के बाद वह बीमार पड़ी तो उसका इलाज भी नहीं कराया। दूसरे के मोबाइल से छिपकर नीतू ने मायके वालों को जानकारी दी और पुन: मायके वाले अपने साथ ले गए। खरसिया में इलाज कराया तो बड़ी मुश्किल से जान बची। 18 अक्टूबर को समाज के लोगों के साथ ग्राम कलमी में बैठक हुई जिसमें मुकेश ने माफी मांग कर नीतू को ससुराल लाया। इसके बाद पुन: मारपीट का दौर शुरू हो गया। यहां तक कि दीपावली की रोटी पहुंचाने नीतू के ससुराल आए उसके भाई व अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई और दरवाजा बंद कर दिया। डायल 112 ने सूचना पर पहुंचकर इन्हें मुक्त कराया।