
कोरबा(खटपट न्यूज़)। केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता द्वारा RTI ऐक्टिविस्ट अजय कुमार श्रीवास्तव के प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिसमें की अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपने अपील मे प्रार्थना की गई थी कि DAV स्कूल के प्रिन्सिपल द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश देने के बावजूद गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है एव कहा जा रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल हैं व सूचना के अधिकार के दायरे मे नही आते हैं |इस प्रकरण को केंद्रीय सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए अपना निर्णय सुनाते हुए कहा गया कि DAV स्कूल आरटीआई एक्ट के दायरे मे आता है और एस ई सी एल के अपीलीय अधिकारी श्री शर्मा द्वारा अपने निर्णय मे चाही गई जानकारी आवेदक को देने के निर्णय के बावजूद प्रिन्सिपल ने बहुत गैरजिम्मेदाराना रूप से सूचना न देते हुए कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने इस हेतु प्रिंसिपल एच के पाठक डीएवी पब्लिक स्कूल secl कोरबा पर 5000 का दंड व एसईसीएल के पुर्व लोक सूचना अधिकारी पी के सिंह राठौर पर भी 500 रू का दंड आरोपित किया है। आयुक्त श्री गुप्ता ने अपने निर्णय मे आवेदक अजय कुमार श्रीवास्तव को चाही गई सम्पूर्ण जानकारी 15 दिनों के अंदर देने का आदेश दिया है |















