कोरबा/बिलासपुर (खटपट न्यूज)। सार्वजनिक आम रास्ता को अतिक्रमण कर भवन निर्माण कराने से रोकने की बातचीत के दौरान गुण्डा बुलाकर जानलेवा हमला कराने का गंभीर आरोप जनपद सीईओ एसएस रात्रे पर लगाया गया है। इस संबंध में बिलासपुर जिले के लिंगियाडीह राजकिशोर नगर वार्ड क्र. 51 की निवासी श्रीमती विमला श्रीवास्तव पति एसके श्रीवास्तव ने 15 जून को बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
आरोप है कि सार्वजनिक आम रास्ता की जमीन पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण कराने वाले श्रीमती माधुरी रात्रे पति एसएस रात्रे द्वारा 8 जून 2020 को बाहर से गुण्डे बुलाकर अपने परिजनों के साथ घर के सामने विमला श्रीवास्तव और उसके दोनों पुत्रों पर फावड़ा से प्राणघातक संघातिक हमला किया गया। विमला के पुत्र ने सरकंडा थाना में संबंधित दोषियों के विरूद्ध एफआईआर कराया परंतु एसएस रात्रे का नाम उसमें दर्ज नहीं किया गया है। एसएस रात्रे को इस प्राणघातक हमले का मुख्य दोषी बताया जा रहा है। कहा गया है कि श्री रात्रे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर जनपद पंचायत कोरबा में पदस्थ है और इस पदीय प्रभाव से थाना सरकण्डा को प्रभावित कर एफआईआर में नाम दर्ज कराने से रोका जा रहा है। पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया गया है कि मुख्य आरोपी एसएस रात्रे के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज किया जाए। उल्लेखनीय है कि 8 जून को हुए इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पुत्र अनुराग श्रीवास्तव के द्वारा सरकण्डा थाना में दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ओम रायल अपार्टमेंट के बाजू में एसएस रात्रे से जमीन के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि उसी बीच सूरज पहारी निवासी चुचुहियापारा गणेशनगर नयापारा सिरगिट्टी वहां पहुंचा और मां-बहन की गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर फावड़े से हमला किया। अनुराग के बाएं हाथ की कलाई में एवं दाहिना अंगूठा में चोट लगी है। मां श्रीमती विमला श्रीवास्तव को सूरज पहारी ने फावड़ा से मारा तो गाल में चोट आई है। बीच-बचाव करने पहुंचे भाई पर भी हमला किया। प्रकरण में सूरज पहारी पर धारा 294, 323, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी प्रकरण में एसएस रात्रे को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है।