दंतेवाड़ा: जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्य गत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 23 सितम्बर 2020 प्रातः 7 बजे से 2 अक्टूबर 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है और विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
दंतेवाड़ा क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर उक्त नगर पालिका की सभी सीमाओं को एददद्वारा सील किया जा रहा है। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें।
पेट्रोल पम्प संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों एवं शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
आदेश के अनुसार दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में प्रतिदिन लगातार कोरोनावायरस मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार कोरोनावायरस पाए जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दंतेवाड़ा में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं जो अभी भी प्रभावशील है।