Sunday, September 8, 2024
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Homeछत्तीसगढ़महतारी वंदन योजना: विवाहित महिलाओं को 01 मार्च 2024 से मिलेगा लाभ

महतारी वंदन योजना: विवाहित महिलाओं को 01 मार्च 2024 से मिलेगा लाभ

ऑनलाईन आवेदन 05 फरवरी से 20 फरवरी तक

21 वर्ष की पात्र महिला को मिलेगा लाभ

आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर

रायपुर (खटपट न्यूज)। महतारी वंदन योजना में पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को साल में 12 हजार रूपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इस योजना के लिए महिलाओं से 05 से 20 फरवरी से आवेदन लिया जाएंगे। आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आई.डी से किए जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लॉगिन आई.डी से  आवेदन कर सकेंगे।
महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तो में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकसुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रूपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि डी.बी.टी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हे प्रतिमाह 1000 रूपए से कम राशि मिल रही है उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रूपए मासिक राशि प्राप्त हो सकेगी।
आनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल एवं एप्प-
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in/  पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाईल एप्प पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी।

ये दस्तावेज जमा करना होगा-
आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10 अथवा 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र जमा कराना होगा।
राज्य स्तर पर महिला बाल विकास नोडल विभाग-
महिलाओं की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास को बनाया गया है। जिला स्तर पर सभी जिलों के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम तथा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।  

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