कोरबा (खटपट न्यूज)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दुकानों के खुलने की समय सीमा में तब्दीली की है। जारी संशोधित आदेश के अनुसार अब प्रात: 9 बजे से शाम 7 बजे तक सभी प्रकार के आवश्यक सामान बेचने वाले दुकान तथा स्टैण्ड अलोन एकल दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामग्री के विक्रय करने वाले दुकानें/प्रतिष्ठान आदि खुलेंगे। प्रात: 8 से रात्रि 10 बजे तक रेस्टोरेंट एवं होटलों में टेक-अवे एवं होम डिलवरी हेतु सुविधा मिलेगी। प्रात: 6 से शाम 8 बजे तक योग संस्थान एवं व्यायाम शाला जिम खोले जा सकेंगे।
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