0 वीडियो बनाकर धमकाते हुए अनाचार करने वाले को उम्रकैद
कोरबा(खटपट न्यूज़)। नाबालिग को धोखे में रखकर मोबाइल नंबर हासिल करने के बाद उससे जान-पहचान बढ़ाते हुए झांसा देकर विवाह करने उपरांत संबंध स्थापित करने व इसका वीडियो बनाकर बार-बार दुष्कृत्य करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है।

जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 26 जनवरी 2020 को पीडि़ता बांकीमोंगरा से अपनी सहेलियों के साथ टीपी नगर स्थित पॉम मॉल आई हुई थी, जहां आरोपी विशाल सोनी द्वारा पीडि़ता का मोबाइल यह कहकर मांगा कि उसका मोबाइल खराब है, किसी को फोन करना है। पीडि़ता ने मदद करने के उद्देश्य से अपना मोबाइल विशाल को दे दिया और विशाल ने पीडि़ता के मोबाइल से अपने मोबाइल में फोन कर पीडि़ता का मोबाइल नंबर धोखे से प्राप्त कर लिया और पीडि़ता से बातचीत करना शुरू कर दिया। इसके बाद झांसे में लेकर 29 जनवरी 2020 को विशाल सोनी ने पीडि़ता को सर्वमंगला मंदिर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और विवाह कर लिया हूं कह कर, अपने घर ले जाकर उसके साथ संबंध स्थापित किया। विशाल ने संबंध स्थापित करने के दौरान पीडि़ता का वीडियो बना लिया और फिर उस वीडियो को फेसबुक एवं इंस्टाग्राम में वायरल करने की धमकी देते हुए कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया। किसी तरह पीडि़ता ने खुद को उसके चंगुल से मुक्त कराया और पुलिस की शरण ली।
पीडि़ता की शिकायत पर बांकीमोंगरा थाना में आरोपी विशाल सोनी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा पीडि़ता के अलावा अन्य साक्षियों का कथन कराया गया और अपराध प्रमाणित होने पर विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा द्वारा आरोपी विशाल सोनी को धारा 06 पाक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड व धारा 3 (2) (व्ही) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास एवं धारा 3 (1) ब के तहत 5 वर्ष तथा 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार ध्रुव ने पैरवी की।