भोपाल। प्रदेश में होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाईयों को भारत सरकार द्वारा जारी स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने तथा पर्यटकों एवं अतिथियों को संक्रमण रहित आवास एवं सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है। आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ श्री फैज अहमद किदवई ने जानकारी देते हुए बताया कि जो होटल कंटेनमेंट जोन में आते हैं, वह पूर्णत: बंद रहेंगे। जो होटल एवं अतिथि प्रबंधन इकाईयाँ कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, उन्हें ही खोलने की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि एसओपी का उद्देश्य सभी प्रकार के स्टॉफ एवं अतिथियों के बीच सामाजिक दूरी बनाये रखना एवं संक्रमण से बचाव का प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
दिशा-निर्देश : कोविड-19 के संक्रमण निवारण के लिये होटल एवं अन्य अतिथि-गृहों के प्रवेश-द्वार पर हाथ धोने अथवा सेनेटाइजर रखना, बुखार नापने के लिये थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगा। होटल में सिर्फ वही स्टॉफ, अतिथि या टूरिस्ट को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें कोई लक्षण नहीं हों। स्टॉफ एवं अतिथियों को हमेशा मॉस्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा। होटल स्टॉफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी होगा। अतिथि-गृहों एवं होटलों में मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। होटल के वे कर्मचारी, जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला कर्मचारी अथवा किसी अन्य बीमारी से ग्रसित या अन्य कोई मेडिकल कंडीशन हो, को उन कार्यों में न लगाया जाये, जिससे कि वह जन-समुदाय से सीधे सम्पर्क में आयें। होटल प्रबंधन जहाँ आवश्यक हो, वहाँ घर से ही कार्य करने की छूट दें।
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाईयों में दिशा-निर्देश जारी
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