
कोरबा(खटपट न्यूज़)। दादी के साथ दुर्गा पूजा देख कर घर लौट रही एक नाबालिग लड़की को धोखे से अपने पास बुला कर मोटरसाइकिल में जबरन बिठा कर ले जाने और अपने घर में बंधक बनाकर अनेक बार दुष्कर्म करने के आरोपी याकूब खान को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विक्रम प्रताप चन्द्रा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामला 19 अक्टूबर 2018 का है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत यह घटना हुई थी। पीड़िता को घर में बंधक बनाए जाने के दौरान आरोपी की पत्नी यास्मीन व अन्य परिजनों ने भी गाली-गलौज कर बुरी तरह मारपीट एवं प्रताड़ना दिया था जिसमें इन आरोपियों को 3-3माह का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।