0 हाईकोर्ट के आदेश उपरांत दी गई पदस्थापना

कोरबा(खटपट न्यूज़)। कोरबा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीके मिश्रा को पिछले दिनों आर्थिक अनियमितता के एक मामले में निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था। 25 नवंबर 2022 को शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा किए गए निलंबन के विरुद्ध श्री मिश्रा ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया। याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए निलंबन पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव झा के द्वारा जीके मिश्रा का निलंबन स्थगित कर उन्हें जनपद पंचायत कोरबा का प्रभार पुन: सौंप दिया गया है। आदेश उपरांत सीईओ श्री मिश्रा ने पदभार संभाल लिया है।