0 शासन ने जारी किया निर्देश
रायपुर/कोरबा (खटपट न्यूज)। शासकीय कर्मचारियों द्वारा 25 जुलाई से 29 जुलाई तक अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहकर हड़ताल में हिस्सा लिया गया। कार्यालय से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा पूर्व दिनांक 10 अप्रैल 2006 को जारी निर्देश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किया गया है। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त तथा समस्त कलेक्टरों को उपसचिव मेरी खेस्स द्वारा निर्देशित किया गया है।
पूर्व में जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़तालें और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित कृत्य किया जाना कदाचरण की श्रेणी में आता है और इसके लिए वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे। बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने पर ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा और न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इस अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा उक्त कृत्य किए जाएं तो घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध गुण, दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश सक्षम अधिकारी को देंगे। 5 दिवसीय हड़ताल खत्म होने के साथ ही आज शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने पत्र जारी किया है।