रायपुर। प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमणों के बीच अब सरकार ने निजी अस्पतालों को भी संक्रमितों के इलाज की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक राजधानी के दो निजी अस्पताल बालको और एमएमआई के साथ ही बिलासपुर के अपोलो अस्पताल को अधिकृत किया गया है।
इन निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों को इलाज की समस्त राशि का भुगतान करना होगा। तीनों अस्पतालों को आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को 17 बिन्दुओं का दिशा निर्देश जारी किया है। नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।