Saturday, December 14, 2024
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RTI में 3 साल में भी नहीं दी जानकारी, अपील आदेश को भी एक साल बीता…..अब इस अधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी

कोरबा-करतला,(खटपट न्यूज़)। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत साजापानी के द्वारा आरटीआई में मांगी गई जानकारी देने में जानबूझकर टाल-मटोल किये जाने से अब उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी हो रही है।
अधिवक्ता शिवचरण चौहान ने बताया कि उनके द्वारा 08/05/2017 को लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी चाहने बावत दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन लोक सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि एक माह के अंदर जानकारी नहीं प्रदान किया गया। तब श्री चौहान के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी के द्वारा श्री चौहान के आवेदन पर विचार करते हुए तथा दोनो पक्ष के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करते हुए दोनों आवेदन पत्र पर दिनांक 07/06/2019 को अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा आदेश पारित किया गया कि आवेदक श्री चौहान को वांछित जानकारी आदेश के 15 दिवस के भीतर प्रदान करें लेकिन लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायत साजापानी के सचिव/ सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आज दिनांक तक उच्च अधिकारी के आदेश के उपरांत भी वांछित समस्त जानकारी प्रदान नहीं किया है चौहान का कहना है कि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत साजापानी के द्वारा जानकारी देने में जानबूझकर टाल-मटोल किया जा रहा जो अधिनियम के विपरीत है तथा उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया जाना कदाचरण की श्रेणी में आता है। श्री चौहान का कहना है कि यदि जानकारी /दस्तावेज नहीं प्रदान किया जाएगा तो आगे कार्यवाही करते हुए राज्य सूचना आयोग एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत किया जावेगा। चूंकि अधिकाशंतः भ्रष्टाचार को बढावा देने के लिए लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी/ दस्तावेज जान बूझकर नहीं दिया जाता। संभवतः इस आशय से जानकारी देने से बच रहे हैं।

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