कोरबा (खटपट न्यूज)। कोविड-19 के संभावित प्रसार को देखते हुए इसे रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने आदेश जारी कर नगर पालिक निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद कटघोरा एवं दीपका, नगर पंचायत पाली एवं छुरीकला के संपूर्ण क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्तसंपूर्ण निकाय क्षेत्रों में 22 से 28 जुलाई 2020 रात 12 बजे तक अनेक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे परंतु मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे।
जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक, निजी परिवहन सेवाएं, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर समस्त नगरीय निकायों की सभी सीमाएं सील की जारही है। सिर्फ आवश्यक वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्रमें होगी। पांचों नगरीय निकाय क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपने संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। शर्तों के अधीन फैक्ट्री,निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को छूट मिली है। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फल-सब्जी बेचने वालों एवं स्थायी फल, किराना, दूध, ब्रेड, सब्जी, चिकन-मटन, मछली-अंडा आदि के विक्रय, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां सुबह 6 से प्रात: 10 बजे तक होंगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
याद रहे कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक बार फिर लॉकडाउन के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रीमंडल की बैठक लेकर जिला कलेक्टरों को उनके जिले में कोरोना संक्रमण के मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर लॉकडाउन के तरीके निर्धारित करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके परिपालन में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन एवं जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के साथ रविवार को बैठक कर लॉकडाउन की रूपरेखा निर्धारित की।