Saturday, July 27, 2024
Google search engine

Google search engine
Homeदेश-विदेशअशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिये प्रदेश सरकार ने दी एक...

अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिये प्रदेश सरकार ने दी एक वर्ष की छूट

भोपाल. कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार द्वारा अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिये एक वर्ष की छूट दी गई है। यह अवधि पूर्व में दो बार बढ़ाई जा चुकी है। लॉकडाउन अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने पर संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2021 तक के लिये अशासकीय स्कूलों की मान्यता को यथावत मान्य किया गया है।
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल, जिनकी मान्यता 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 3 मार्च 2020) के नियम 6 अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिये इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गई है। ऐसे विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये यथावत मान्य होगी। ऐसे सभी विद्यालयों को मान्यता नियमों में वर्णित मापदण्डों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
इन सभी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये मान्यता नवीनीकरण के लिये निर्धारित शुल्क आगामी सत्र तक के लिये स्थगित किया गया है। भविष्य में मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन किये जाते समय यह शुल्क जमा करना होगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये नवीन मान्यता के लिये एमपी ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दी गई है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments