Saturday, December 14, 2024
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मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य उपायों को अपनाना अनिवार्य, उल्लंघन पर भरना पडे़गा जुर्माना

राज्य शासन ने जारी किए दिशा निर्देश

कोरबा (खटपट न्यूज)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण व उसके प्रसार को रोकने  के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य विभिन्न रक्षात्मक उपायों को अपनाना एवं उनका पालन कराया जाना अनिवार्य है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इन निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर जुर्माना भरना पडे़गा। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे इन दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। 
राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेसकवर धारण करना अनिवार्य होगा, कार्यालय, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेसकवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। दो पहिया, चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, डिस्पोजल मास्क तथा कपडे़ के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, फेसकवर मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुप्पटा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया। होम क्वारन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारन्टाईन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग  फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। 
दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना

राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेसकवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रूपये जुर्माना, होम क्वारन्टाईन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर 1000 रूपये जुर्माना, सार्वजनिक स्थलों पर थूंकते हुए पाए जाने की स्थिति में 100 रूपये जुर्माना तथा दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रूपये जुर्माने का प्रावधान हैं। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

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