राजनांदगांव(खटपट न्यूज़)।छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव शहर से लगे ग्राम कांकेतरा में साल भर पहले एक मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा दी है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने मामले में दोनों पक्ष को सुनने के बाद आरोपी शेखर कोर्राम को जघन्य अपराध का दोषी मानते फांसी की सजा सुनाई।

मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 23 अगस्त को कांकेतरा की चार साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में चिखली पुलिस ने आरोपी शेखर कोर्राम को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने वारदात को तब अंजाम दिया था, जब पूरा गांव तीज और गणेश पर्व की खुशी में शामिल था। बालिका की हत्या कर लाश खंडहरनुमा मकान में छुपा दिया था और गांव वालों के साथ मिलकर बालिका की तलाश करने का नाटक भी करता रहा। इधर साल भर के भीतर पॉक्सो के फास्ट कोर्ट ने आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए लोक अभियोजक के साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए फांसी का फैसला सुनाया है।
शासकीय अभियोजक परवेज अख्तर ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की अपील की थी। घटना से आहत परिजनों ने भी सरकार से फांसी दिए जाने की मांग कर प्रदर्शन किया था। राजनांदगांव के जिला न्यायालय में पॉक्सों एक्ट में फांसी दिए जाने का यह पहला मामला है।