कोरबा. तिलकेजा में एक नाबालिग की विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने दबिश दी। नाबालिग को परिणय सूत्र मे बंधने से रोका गया। बाल विवाह रोक दिया गया। कोरबा के ग्राम तिलकेजा के ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों ने 9-7-20 जुलाई को ग्राम तिलकेजा में किशोरी के बाल विवाह कराए जाने की सूचना दी। इसकी जांच कर बाल विवाह को रोकने कोरबा ग्रामीण अंतर्गत सेक्टर सुपरवाइजर रागिनी बैस के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन 1098 कोरबा, पुलिस बल उरगा एवं ग्राम पंचायत तिलकेजा के बाल संरक्षण समिति के सदस्यों व प्रतिनिधि बाल विवाह रोकने रवाना हुए। बालिका की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई। परिजनों को समझाइश दी गई। इसके बाद बाल विवाह रोका गया।
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