Thursday, March 13, 2025
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10 दिन के पूर्ण लॉकडाउन में कुछ इस तरह होंगी व्यवस्थाएं, आप भी जानें क्या-क्या रहेगा बन्द और कैसे मिलेगी राहत…

रायपुर (खटपट न्यूज़)। रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण कलेक्टर ने 10 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। ये लॉकडाउन 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह तक लागू रहेगा। रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने कहा है कि यह पहले से सख्त होगा।
रायपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की दुकानों को बंद रहेंगी। किराना दुकान, सब्जी की दुकान, फल, फूल की दुकानें भी प्रतिबंध के दायरे में हैं।
सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से साढ़े 6 बजे तक दूध की दुकानों के बाहर दूध मिल जाएगा, पर दुकानें नहीं खुलेंगी। सुबह इसी समय पर न्यूज पेपर भी बांटा जाएगा। दवा की दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दवा व्यापारियों से होम डिलीवरी करने कहा गया है। सुबह और शाम इसी समय पर पालतू जानवरों के चारे के लिए पेट शॉप खुलेंगीं।


0 पेट्रोल पर भी पाबन्दी
लॉकडाउन अवधि में किसी को भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, एम्बुलेंस, सरकारी वाहन, मिल्क वैन, गैस सिलेंडर वैन, दूसरे राज्यों से आ रही ऐसी गाड़ियां जो यहां बिना रुके दूसरे राज्य में चली जाएंगी, रायपुर के एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आने वाली अनुमति प्राप्त गाड़ियों, आईडी कार्ड वाले मीडिया कर्मी, परीक्षा देने जा रहे छात्रों को प्रवेश पत्र दिखाने पर, एटीएम कैश वैन को ही ईंधन डीजल/पेट्रोल दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान घरेलू गैस सप्लाई को बंद नहीं किया गया है। सिर्फ टेलीफोनिक या ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर गैस एजेंसी ग्राहकों सिलेंडर उनके घर पर लाकर देगी।
0 बैंक भी बंद रहेंगे
हालांकि लोगों की जरूरत को देखते हुए एटीएम खुले रखे जाएंगे। रायपुर में 10 दिनों तक शराब दुकानें, सभी सरकारी नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, अस्पताल, रेलवे को छोड़कर और प्राइवेट ऑफिस, मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, चौपाटी, जिम, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, स्कूल कॉलेज, बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे।

अगर स्टूडेंट्स को परीक्षा देने जाना हो तो इसकी अनुमति होगी। स्टूडेंट के साथ उनका एक परिजन भी जा सकेगा। ID कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह साथ में रखना होगा।
रायपुर शहर से बाहर सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में ही लोग जा सकेंगे। रायपुर शहर की सीमाएं सील रहेंगी। बाहर जाने के लिए जिला प्रशासन ई-पास जारी करेगा। यह पास रायपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट से जारी होगा। बाहर से आने वालों को घर तक आने के लिए टैक्सी वगैरह एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मिल सकेगी। 4 पहिया गाड़ी में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, बाइक पर अधिकतम 2 व्यक्तियों लोग की आपात स्थिति में कहीं जा पाएंगे।

कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, वैक्सीनेशन और जांच का काम जारी रहेगा। इन पर किसी तरह की रोक-टोक नहीं है। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन का काम होगा। कोविड-19 के टीकाकरण पंजीयन, कोविड-19 जांच और दूसरी किस्म की जांच के लिए पैथोलॉजी लैब वगैरह का संचालन होगा। लोग जरूरी मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड लेकर कोविड-19 टीकाकरण, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब जा सकेंगे। मगर अनावश्यक घूमना प्रतिबंधित रहेगा।
0 फैक्ट्री श्रमिकों का क्या होगा ?
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। मजदूरों का ख्याल फैक्ट्री वालों को रखना होगा।
0 15 दिन के लिए जप्त होंगे
शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा होगा। आदेश के मुताबिक नियमों का उल्लंघन किए जाने पर गाड़ी 15 दिनों के लिए जप्त कर ली जाएंगी। लापरवाह लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

0 मेडिकल इमरजेंसी मेँ इन नंबरों पर संपर्क करें
रायपुर में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुंदन सिंह 86760-56184, शिवेंद्र सिंह 98930-61946। दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए ए.ओ. लॉरी 94063-46840, डी.के. सिंह 88397-78979, शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक सी.एल शर्मा 98279-58846, लोकेश वर्मा 99774-51981 से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा होमआइसोलेशन के दौरान किसी भी सहायता के लिए रायपुर के कंट्रोल रूम का फोन नं 75661-00284, 75661 -00283 और 75661 -00285 पर बात की जा सकती है।

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