Wednesday, March 25, 2026
Home कोरबा राहत : अनहोनी से बची 8 साल की मासूम, कोतवाल की तत्परता...

राहत : अनहोनी से बची 8 साल की मासूम, कोतवाल की तत्परता से 4 घंटे के भीतर गिरफ्त में आरोपी

0 घर के सामने खेल रही बच्ची को गलत नीयत से झाड़ियों में ले गया था, गले में चाकू भी अड़ाया

कोरबा (खटपट न्यूज)। घर के सामने खेल रही 8 साल की मासूम बच्ची को गलत नीयत से खींचकर झाड़ियों के पीछे ले जाने और गले में चाकू रखकर धमकाने की घटना में मासूम किसी भी तरह की अनहोनी का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। मां के द्वारा बच्ची की तलाश मोहल्ले वालों के साथ शुरू की गई तो बच्ची मां की आवाज सुनकर किसी तरह भाग कर उस तक पहुंची। बच्ची मिल जाने के बाद परिजन खामोश रह जाने वाले थे कि पूरे घटना की खबर मिलने पर कोतवाली टीआई दुर्गेश शर्मा ने इसे गंभीरता से लिया और रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को फरार होने से पहले धर दबोचा। इस पूरे मामले में टीआई की सक्रियता से आरोपी पकड़ा गया अन्यथा वह फरार होकर कहीं और गंभीर घटना को अंजाम दे सकता था। मिली जानकारी के मुताबिक मानिकपुर पुलिस सहायता केन्द्र अंतर्गत निवासी एक परिवार की 8 साल की बच्ची आज दोपहर करीब 3 बजे अपने घर के सामने खेल रही थी। अमरैय्यापारा का रहने वाला विक्की चौहान पिता भगतराम उर्फ भगऊ चौहान 26 वर्ष यहां पहुंचा और बच्ची को गलत नीयत से पकड़कर झाड़ियों में ले गया। बच्ची ने जब शोर मचाया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर गले में चाकू अड़ा दिया। इससे बच्ची काफी भयभीत हो गई। इधर बच्ची की मां ने जब उसे घर के सामने नहीं पाया तब खोजबीन शुरू की। बच्ची मां की आहट जानकर किसी तरह झाड़ियों से भागकर बच्ची उस तक पहुंची और घटना को बताया। इस बीच घटना की खबर पुलिस सहायता केन्द्र पहुंच चुकी थी लेकिन यहां के प्रभारी और स्टॉफ ने बच्ची की मां के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं लिखाए जाने की बात कहकर मामले को हल्के ढंग से लिया। इधर जब इस मामले में कोतवाली टीआई दुर्गेश शर्मा को जानकारी हुई उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, एएसपी कीर्तन राठौर को अवगत कराया। सीएसपी राहुल देव शर्मा के पर्यवेक्षण में टीआई दुर्गेश शर्मा ने तत्काल कार्यवाही की और बच्ची की मां को पुलिस सहायता केंद्र तलब कर आवश्यक जानकारी ली व घटना की शिकायत दर्ज कराई। इस कार्रवाई के दौरान ही टीआई ने सहायता केन्द्र प्रभारी एसआई अशोक पाण्डेय, आरक्षक दीपनारायण त्रिपाठी, योगेश राजपूत के साथ दबिश देकर आरोपी विक्की चौहान को धर दबोचा जब वह फरार होने की तैयारी में था। टीआई की तत्परता ने कुत्सित मानसिकता वाले आरोपी को भागने का मौका नहीं दिया। आरोपी को धारा 354, 506 भादवि एवं पाक्सो एक्ट की धारा 8, 12 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया। 

Advertisement Carousel