Monday, December 23, 2024
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/11/digital-ad-4-november-copy.jpg
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/10/kpt-advt-November-24-scaled.jpg
https://khatpatnews.com/wp-content/uploads/2024/11/20x10.pdf
Homeकोरबारेलवे गेटमैन हरेश की हत्या का खुलासा, एक अन्य गेट कीपर ने...

रेलवे गेटमैन हरेश की हत्या का खुलासा, एक अन्य गेट कीपर ने 4 साथियों के साथ मिलकर मारा था

कोरबा (खटपट न्यूज)। चाम्पा-गेवरा रोड रेलखंड पर मड़वारानी से आगे नवलपुर में कार्यरत गेटमैन की रविवार रात की गई हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। विभागीय शिकायत की रंजिशवश शराब के नशे में गेट कीपर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया गया है।

ज्ञात हो कि 18-19 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे यह घटना उरगा थाना अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नवलपुर लेवल क्रासिंग गेट नंबर-11 में गेटमैन के पद पर कार्यरत 31 वर्षीय हरेश कुमार निवासी नालंदा बिहार की हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में गेट कीपर अजय कुमार ध्रुव पिता स्व. कृष्णा 30 वर्ष, उसके सहयोगी छतराम यादव पिता ननकीराम 34 वर्ष, प्रेमदास महंत पिता शिव दास 28 वर्ष सभी निवासी ग्राम कचोरा एवं शत्रुघन कुमार पिता भुवन गिरी गोस्वामी 26 वर्ष निवासी नवलपुर नाका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

0 दारू-मुर्गा पार्टी में हुई निपटाने की बात, चंद मिनटों में अंजाम दिया

एसपी अभिषेक मीणा ने बताया कि घटना दिनांक को पवन श्रीवास के घर पार्टी में उसके मित्र अजय कुमार ध्रुव, छतराम यादव, प्रेमदास महंत, शत्रुघन कुमार मौजूद थे। चूंकि अजय कुमार ध्रुव भी रेलवे में गेट कीपर है और पवन के घर के बगल में रहता है, उसने मृतक हरेश कुमार के द्वारा उसके (अजय ध्रुव) विलंब से ड्यूटी आने पर वाद-विवाद करने और ड्यूटी को लेकर रेल अधिकारियों से शिकायत के कारण निलंबित होने की जानकारी पार्टी में दोस्तों को दी थी और उसे निपटाने की बात कही। अजय रेलवे कर्मचारी होने के कारण उपरोक्त लोगों को आए दिन मुर्गा-दारू खिलाते-पिलाते रहता है इसलिए उसकी बात मानकर पवन, शत्रुघन, छतराम व प्रेम दास एक साथ नवलपुर फाटक पहुंचे और हरेश को कॉलर पकड़कर केबिन से बाहर निकालकर सड़क पर लाकर मारपीट की। इसी समय अजय ने फावड़ा से हरेश के सिर, चेहरे पर चार-पांच वार किए जिससे मौत हो गई। आरोपियों के विरूद्ध धारा 302, 120 बी, 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments