23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरी तरह बंद रहेंगे राशन और सब्जी दुकान
कोरबा (खटपट न्यूज)। कोरबा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण व मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं विकासखंड के कुछ बड़े ग्रामों को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया है। 23 सितंबर प्रात: 5 से 2 अक्टूबर की रात 12 बजे तक पूर्ण रूप से कन्टेनमेंट जोन घोषित कर उक्त अवधि में नगरीय निकाय की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी। लॉकडाउन अवधि में जिले भर में राशन और सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। दूध वितरण की समयावधि प्रात: 6 से 8 बजे तक एवं शाम 5 से 6.30 बजे तक ही रहेगी और दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान अथवा पार्लर नहीं खोले जाएंगे। होटल व रेस्टोरेंट ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आर्डर की होम डिलवरी के लिए प्रात: 8 से रात 9 बजे तक प्रतिबंध से छूट प्राप्त होंगे। गैस एजेंसियां केवल आर्डर लेंगे और घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। बैंकों का संचालन 10 से 12 बजे तक तय किया गया है। पेट्रोल पंप सुबह 7 से 12 बजे तक ही संचालित होंगे। औद्योगिक संस्थानों व निर्माण इकाईयों में मजदूरों को कैम्पस के भीतर रखकर आवश्यक व्यवस्था करते हुए कार्य संचालन किया जाएगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में चालक सहित अधिकतम 3 व दोपहिया वाहन में 2 व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। निर्देश का उल्लंघन करने पर 15 दिन हेतु वाहन जब्ती करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन सहित जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा वाले दफ्तर व प्रतिष्ठान प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं लेकिन इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश पूर्णत: बंद रहेगा।















