Wednesday, September 16, 2026
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नाबालिग के वाहन चलाने पर कोर्ट सख्त, 2 मामलों मे 26,500 का अर्थदंड, नो-एंट्री उल्लंघन पर 20 हजार का जुर्माना

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कोरबा। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के 2 मामलों में ₹26,500 का अर्थदंड लगाया है। वहीं नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन प्रवेश कराने के एक अन्य मामले में न्यायालय ने ₹20,000 का अर्थदंड लगाया।
यातायात पुलिस के अनुसार, नाबालिगों को वाहन चलाने देना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन मालिक एवं अभिभावकों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान है।

यातायात विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन न चलाने दें तथा यातायात नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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