Friday, March 14, 2025
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असहमति : चेम्बर से बातचीत करके ही प्रशासन तय करे दुकान खोलने-बन्द करने का समय, 3 दिन के बाद सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की मांगी अनुमति….

कोरबा(खटपट न्यूज़)। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने गुरुवार को दोपहर के वक्त एक आदेश जारी कर दुकानों के खुलने के समय में कटौती की है। इस समय परिवर्तन को लेकर व्यापारी वर्ग में कई तरह की चर्चा, प्रतिक्रिया व असहमति रही। समय बदलाव पर चर्चा के लिये गुरुवार शाम 8 बजे चेम्बर भवन में आवश्यक मीटिंग रखी गयी। लगभग 50 से 70 की संख्या में उपस्थित व्यापारियों ने 3 बिंदुओं पर लिए गए निर्णय पर अपनी सहमति जताई है। शामिल व्यापारियों के मुताबिक बैठक में तय हुआ है कि दुकान बंद करने व खोलने के लिए या टोटल लॉकडाउन के लिए जिला प्रशासन पहले चेम्बर से बातचीत करेगा। तय हुआ है कि जारी आदेश के अनुसार व्यापारी वर्ग 3 दिन के लिए सुबह 9 बजे से 3 बजे तक के लिए दुकान खोलने प्रशासन के साथ है उसके बाद सुबह 9बजे से 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार की दुकान एक साथ खुलेगी तथा एक साथ बंद होगी।
यहां उल्लेखनीय है कि गुरुवार दोपहर ही कोरबा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को थामने के लिए जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में दुकानों के खुलने-बंद होने के समय में भी संशोधन कर सभी प्रकार की दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही खोलने के निर्देश दिए हैं। नए संशोधित समयानुसार अब 3 बजे के बाद बिना किसी अति आवश्यक काम के लोगों का घरों से निकलना भी प्रतिबंधित होगा। दुकानों के संचालन का नया संशोधित समय पूरे कोरबा जिले की सीमा में स्थापित प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक संस्थानों तथा दुकानों पर लागू होगा। रेस्टोरेंट तथा होटलें सुबह आठ बजे से तीन बजे तक खुलेंगे। इनमें पार्सल, डाइनिंग और होम डिलीवरी की सुविधा भी इसी समयावधि में होगी। जिले के योग संस्थान तथा व्यायाम शालाएं और जिम सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगे।
0 कोविड प्रोटोकाॅल का पालन सुनिश्चित करना दुकानदारों की जिम्मेदारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
दुकानों पर ग्राहकी के दौरान दुकानदार तथा ग्राहकों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा। मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ही दुकानों से खरीददारी की अनुमति होगी। कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकानों को बंद करा दिया जाएगा।

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