पहले से काम कर रही सुन्नी मुस्लिम जमात को हाईकोर्ट ने ठहराया सही

कोरबा (खटपट न्यूज)। पंजीयन संख्या 24875 वाले सुन्नी मुस्लिम जमात को हाईकोर्ट ने एक आदेश के तहत वैध ठहराया है जबकि इसी नाम से काम कर रहे एक अन्य संगठन के दावे को खारिज कर दिया है। गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में संगठन के पदाधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी।
हाजी अखलाक खान ने बताया कि सुन्नी मुस्लिम जमात पंजीयन क्रमांक 24875 एवं सुन्नी मुस्लिम जमात पंजीयन क्रमांक 122202159041 के बीच वैधता को लेकर फम्र्स एंड सोसायटी तथा उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन था। 4 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया गया, जिसमें सुन्नी मुस्लिम जमात पंजीयन क्रमांक 24875 को वैध करार दिया गया है। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस जमात के वर्तमान अध्यक्ष हाजी अख़लाक़ खान असरफी हैं।वहीं, सुन्नी मुस्लिम जमात पंजीयन क्रमांक 122202159041 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जमात ने एक बैठक में इस बारे में जानकारी साझा की और बताया कि आगामी समय में नियमानुसार चुनाव कराए जाएंगे। वर्ष 1990 से यह संगठन समाज हित में काम कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारी सैय्यद सब्बीर अहमद असरफी, कार्यवाहक अध्यक्ष हकीम खान, जनरल सेक्रेटरी जुम्मन खान रिज़वी, सेक्रेटरी सैय्यद असफाक अली, हाजी आमीन शेखानी, सरवर हुसैन खान, एहसान खान, रिज़वान खान व अन्य उपस्थित रहे।
एसआईआर और विलोपन से समाज नाराज : अखलाक
सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा के अध्यक्ष हाजी अखलाक खान ने कहा कि एसआईआर से लोगों को बहुत परेशानी हुई। जानकारी मिली है कि बहुत जगह से मुस्लिम समाज के लोगों के नाम को विलोपित सूची में डाला जा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या कोरबा में 1500 से ज्यादा है। सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा के बैनर तले 9 फरवरी को घंटाघर में एकत्रित होकर वहाँ से कलेक्टर कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला जायेगा। इस जुलुस मे बहुत बड़ी संख्या मे मुस्लिम समाज एकत्रित होंगे और कोरबा कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। बताया गया कि इस मसले को लेकर कुछ लोगों ने आज कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

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