Monday, April 13, 2026
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KORBA:प्रधान पाठक निलंबित,प्राचार्य लाल को शो-कॉज नोटिस,व्याख्याता से भी मांगा जवाब

कोरबा(खटपट न्यूज़)। जिला शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत एक प्रधान पाठक, एक प्राचार्य और एक व्याख्याता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। तीनों कार्यवाही अलग-अलग मामलों में हुई है।
जानकारी के मुताबिक कलेक्टर जनचौपाल में कोरबा जिले के पाली विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला तिलैयापारा मुरली में पदस्थ प्रधान पाठक धरम लाल श्रीवास के विरूद्ध अनुशासनहीनता एवं बच्चों के साथ दुव्र्यवहार करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार ने मामले की जांच और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए थे। जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने बताया कि पाली विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त कर संबंधित शिकायत की जांच के निर्देश दिए गए थे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाली के जांच प्रतिवेदन के अनुसार जांच में शिकायत को सही पाया गया। इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम का उल्लंघन पाए जाने पर प्रधान पाठक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन की अवधि में मुख्यालय बीईओ कार्यालय कोरबा नियत किया गया है।
0 निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर नोटिस
विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर ईव्हीएम एवं वीवी पैट के संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मोबाइल डिमोस्ट्रेशन वैन में मास्टर ट्रेनर की ड्यूटी लगाई गई है। 21 अगस्त को ड्यूटी पर मास्टर ट्रेनर प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरदा दिनेश लाल उपस्थित नहीं हुए जो कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक माना गया। अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कटघोरा के द्वारा इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 क के तहत दण्डनीय तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में होना बताते हुए प्राचार्य दिनेश लाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर उनके समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने कहा गया है। जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तावित किया जाएगा। इसी तरह की कार्यवाही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़वाढोढ़ा में पदस्थ व्याख्याता पवन कुमार राठौर के विरूद्ध भी की गई है जो ईव्हीएम डिमोस्ट्रेशन सेंटर में मास्टर ट्रेनर के रूप में ड्यूटी लगाने के बावजूद 21 अगस्त को बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे।

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