0 ग्राम पंचायत फरसवानी में मनमानी और भर्राशाही
कोरबा(खटपट न्यूज़)। राज्य शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं लेकिन निर्माण के लिए अग्रिम राशि आहरित कर कार्य प्रारंभ नहीं करने से सरकार की योजना फलीभूत नहीं हो रही है। आम जनता को भी उस निर्माण का लाभ नहीं मिल पाता है।

ऐसा ही मामला करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत फरसवानी में सामने आया है, जहां वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत विभिन्न कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसमें ग्राम फरसवानी में फुलझर रोड चौक से हरनारायण अश्वनी घर तक सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत है। बताया जा रहा है कि निर्माण की पहली किस्त का आहरण लगभग चार माह पहले ही 26 जून को कर लिया गया लेकिन उक्त स्थान पर सड़क बनाना तो दूर निर्माण की मूल सामग्री भी दिखाई नहीं पड़ रही है। नियमत: किसी भी कार्य के लिए पंचायत को निर्माण की कुल लागत की 40 फीसदी राशि निर्माण से पूर्व आवश्यक सामग्री क्रय करने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रदान की जाती है ताकि निर्माण में आर्थिक बाधा ना हो किंतु फ़रसवानी में सरपंच द्वारा सीसी रोड की राशि 10 लाख में से 40 फीसदी रकम आहरण कर लेने के 4 माह बाद भी रेत, गिट्टी आदि उक्त स्थान पर नहीं गिराया जा सका है। गांव में चर्चा है कि सरपंच व सचिव की सीसी रोड बनाने में कोई विशेष रुचि नहीं है बल्कि आहरित राशि का उपयोग स्वहित में कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सरपंच कछुए के चाल से भी चलते तब भी आज तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता। गाँव के लोग कीचड़ और पानी से भरे गड्ढों पर चलने के लिए मजबूर हैं।

0 बिना मापदंड कार्य से फरसवानी सुर्खियों में
ग्राम पंचायत फरसवानी के सरपंच रामगोपाल बियार और सचिव इससे पहले भी निर्माण कार्य को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। जनवरी के महीने में फरसवानी के संजय नगर में सीसी रोड का निर्माण जीरा गिट्टी और मापदंड से परे जाकर सीमेंट की कम मात्रा का उपयोग कर कराए जाने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग करतला के एसडीओ श्री राठौर ने नोटिस थमाया था। 14वें वित्त की राशि से होने वाले इस निर्माण में गुणवत्ताहीनता सामने आई और शासन की राशि का दुरुपयोग भी हुआ। एक अन्य मामले में फरसवानी में ही मेन रोड से पुरेन्हा तालाब तक खनिज न्यास मद से सीसी रोड का निर्माण कराया गया जो कुछ महीने बाद से भी सड़क के बीच दरार आना शुरू हो गया।
0 कार्यवाही का है प्रावधान, पर होती नहीं
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं जिसमें से निर्माण कार्य भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए विशेष समयावधि व नियमावली बनाई गई है जिसका उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने का प्रावधान है। अब देखना है कि ग्राम पंचायत फरसवानी में सीसी सड़क निर्माण की अग्रिम राशि आहरण कर निर्माण चालू न करने के इस मामले में निरीक्षण एजेंसी द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है?















