कोरबा (खटपट न्यूज़)। कटघोरा निवासी फरीमुद्दीन (फरीद) पिता कमरूद्दीन के जिलाबदर पर शासन की ओर से सुनवाई करते हुए रोक लगा दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर फरीमुद्दीन के अपराधिक रिकार्ड को देखते हुए जिला कोरबा एवं सीमावर्ती जिलों से जिलाबदर किए जाने का आदेश 4 मई 2023 को पारित किया गया था। इस आदेश को फरीमुद्दीन ने शासन के समक्ष चुनौती दिया था। विभिन्न तथ्यों और दृष्टिकोण के मद्देनजर छग शासन गृह विकास के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने जिलाबदर आदेश के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन को स्थगित करने का आदेश अपील का निराकरण होने तक के लिए जारी किया है।
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