रायपुर/कोरबा(खटपट न्यूज़)। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने और विलंब से उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने सात सचिवों पर अर्थदंड आरोपित किया है। कोरबा जिले के पाली जनपद पंचायत क्षेत्र के सचिवों में से 3 पर 25-25 हजार रुपए और 4 सचिवों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड आदेशित हुआ है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी द्वारा दिए गए आदेश अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत नोनबिर्रा सचिव तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्रीमती पूनम बैसवाड़े, पंचायत लाफा के सचिव तत्कालीन जन सूचना अधिकारी नवल सिंह तथा कासियाडीह पंचायत के सचिव तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बद्री प्रसाद मरकाम को 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। चाही गई जानकारी विलंब से देने के कारण परसदा सचिव महेश राम मरकाम, गोपालपुर सचिव छतर सिंह, कपोट सचिव सुनील जायसवाल एवं पंचायत शिवपुर के सचिव महेश मरकाम को 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। जारी आदेश में जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया गया है कि वह उपरोक्त तत्कालीन जन सूचना अधिकारियों के वेतन से उक्त राशि की कटौती कर शासन के कोष में जमा कराएं।
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