बच्चा पैदा नहीं होने को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को दोस्त ने गंभीरता से ले लिया और अपने साथी के साथ मिलकर दोस्त की हत्या कर डाली। 72 घंटे के भीतर हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं।
दुर्ग-भिलाई/खुर्सीपार(खटपट न्यूज़)।7 फरवरी को प्रातः करीब 7 बजे थाना खुर्सीपार पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि केनाल रोड के बगल से लगे आईटीआई ग्राउण्ड में किसी अज्ञात पुरुष उम्र 25-30 वर्ष का शव पड़ा है। सिर व चेहरे पर गंभीर चोट है। सूचना पर खुर्सीपार पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची जहां उपस्थित सूचक बी सीमाद्री पिता बी हरिकृष्ण आचार्य निवासी शिवाजी नगर खुर्सीपार की सूचना पर मर्ग कायमी कर जाँच शुरू की गई। जॉच के दौरान घटना स्थल में दो बड़े पत्थर, कुछ शराब की बोतलें व चखना शव के आसपास पड़े मिले । शव का नीचे का कपडा अंडर वियर व लोवर उतारकर शव से करीब 10 फिट दूर रखा हुआ था। पत्थर आदि मे खून लगे हुए थे। प्रथम दृष्टया प्रकरण हत्या का प्रतीत हो रहा था । मर्ग की जाँच के दौरान पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करने उपरांत विवेचना शुरू की गई। मृतक के लोवर से उसका मोबाईल बरामद किया गया जिससे उसकी पहचान श्याम कुमार उर्फ मोनू निवासी उडिया बस्ती खुर्सीपार के रूप में हुई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बी एन मीणा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( शहर ) संजय ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी भिलाई विश्वास चंद्राकर के निर्देशन एवं थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में कुल 3 टीम प्रकरण के आरोपियों के पता तलाश में लगी हुई थी। अवैध संबंध को भी जांच के एंगल में रखा गया। विवेचना के दौरान थाना खुर्सीपार के आरक्षक डी प्रकाश को सूचना मिली कि केनाल रोड में ट्रांसपोर्टर गनी खान के आफिस के पास घटना की रात को दो लड़के मोटर सायकल में चौक के पास रुके थे जिन्हें आफिस के चौकीदार व वहां उपस्थित दो अन्य लडके देखे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने ट्रासपोर्ट आफिस के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और उडिया बस्ती की एक मोटर सायकल व मालिक बलराम क्षत्रिया को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पहले तो गुमराह किया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने मोनू उर्फ श्याम कुमार की हत्या अपने दोस्त झुमन साहू निवासी उडिया बस्ती के साथ मिलकर किया जाना स्वीकार कर लिया । दुसरे आरोपी झुमन साहू को भी हिरासत में ले लिया गया।
0 टिप्पणी पर भड़का आक्रोश, तो मार डाला
विस्तृत पूछताछ में आरोपियों ने यह बताया कि आरोपी बलराम क्षत्रिया की बहन रेखा सोना का लडका हुआ है , जिसकी पार्टी के लिए पीना खाना करने आरोपी बलराम व झुमन साहू मृतक मोनू उर्फ श्याम कुमार को रात के करीब 10.30 बजे से 10.45 बजे अपने साथ आईटीआई ग्राउण्ड ले गये थे, जहां शराब पीने के दौरान मृतक द्वारा आरोपी बलराम को यह कहा गया कि तेरी बहन का बच्चा तो हो गया है। तेरी शादी को दो साल हो गये तेरा बच्चा क्यो नही हो रहा है एवं शारीरिक कमी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किये, जिसके कारण बलराम आक्रोश में आकर पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाकर मोनू के सिर पर ताबडतोड हमला शुरू कर दिया। झुमन साहू भी एक अन्य पत्थर उठाकर मोनू के चेहरे पर हमला करने लगा। आरोपी बलराम ने मोनू को यह बोलते हुए कि तेरा मशीन ज्यादा काम करने लगा है न आज इसको किसी काम का नहीं छोडुंगा कहते हुए बदहवास पड़े मृतक मोनू को लोवर व अंडर वियर उतारकर उसके लिंग पर भी पत्थर के नुकीले हिस्से से हमला किया और दोनों आरोपियों ने मृतक मोनू पर तब तक ताबडतोड हमला करते रहे जब तक वह मर नहीं गया ।
0 पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश
आरोपियों ने बताया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए मोनू व अंडर वियर को बकायदा शव से थोड़ी दुर जमा कर रख दिए ताकि पुलिस यह समझे कि किसी अवैध संबंध का मामला है । उसके पश्चात दोनों आरोपी अपने एक अन्य दोस्त यशवंत यादव निवासी जामुल के पास जाकर उसे घटना के संबंध में अवगत कराते हुए उसके साथ मिलकर मशुरिया तालाब में जाकर घटना के दौरान दोनों आरोपियों के पहने हुए खून लगे कपडे व चप्पल बेल्ट आदि जला दिए ताकि पुलिस को कोई संदेह न हो सके। यशवंत यादव के द्वारा दिए गये लोवर व टी शर्ट को पहनकर वापस घर आये और वापस आकर मृतक मोनू के सभी दुखद कार्यक्रमों में उपिस्थत रहे तथा पुलिस की कार्यवाहियों पर लगातार नजर बनाये हुए थे। दोनो ही आरोपियों के निशानदेही पर अन्य आरोपी यशवंत यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपीगण की निशानदेही पर मशुरिया तालाब घटना स्थल से अधजले महत्वपूर्ण दस्तावेज अधजला एटीएम , ( बलराम का ) , कपडो व चप्पल आदि के अवशेष जप्त किये गये हैं। यशवंत यादव द्वारा दिए गये कपडे भी आरोपी बलराम एवं झुमन साहू के पेश करने पर जप्त कर लिया गया है । घटना में प्रयुक्त बलराम का मोटर सायकल पैशन प्रो हरा काला रंग को भी जप्त कर लिया गया है।
आरोपी झुमन साहू पिता जगदीश राम साहू उम्र 32 वर्ष, बलराम क्षत्रिय पिता रंजीत क्षत्रिय उम्र 30 वर्ष निवासी कांति नगर जोन 03 खुर्सीपार तथा यशवंत कुमार यादव पिता पवन यादव उम्र 26 वर्ष निवासी लवकुश नगर एसीसी जामुल थाना जामुल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 51/2022 पर धारा 302,201, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक सतीश साहू, सहायक उप निरीक्षक लखन लाल साहू, आरक्षक डी प्रकाश, राकेश चौधरी, राकेश अन्ना, सिविल टीम सत्येन्द्र मढरिया, अरविन्द मिश्रा की विशेष भूमिका रही।
00 सत्या पाल 00 (7999281136)