0 रकबा भी बढ़ा दिया गया था प्रस्ताव में
कोरबा-पाली(खटपट न्यूज़)। सुमेर बांध (धावां) का 10 वर्षीय पट्टा निरस्त कर दिया गया है। इस पट्टा के विरुद्ध संभागायुक्त के समक्ष अपील की गई थी कि जिस पर जांच उपरांत निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है।
मामला विकासखंड पाली के ग्राम पंचायत निरधी अंतर्गत ग्राम धावां का है। यहां बंधिया सुमेर बांध स्थित है। बंधिया (सुमेर बांध) को ग्राम विकास हेतु ग्राम वासियों के द्वारा नीलामी पर दिया जाता है। उक्त ठेके से प्राप्त रकम ग्राम विकास कार्य में व्यय किया जाता है।
पूर्व की भांति ग्राम धावां स्थित बंधिया,मझवा,पनभरिया, नया गारंटी बांध का ठेका 16 जुलाई 2017 को 7 वर्ष के लिए ग्राम वासियों की सहमति से अपीलार्थी संतोष कुमार निषाद पिता जुगरू राम निषाद एवं 5 अन्य को दिया गया है। जिसमें अपीलार्थी गण को नीलामी की राशि 3किस्तों में भुगतान किया जाना है जिसमें से प्रथम किश्त का भुगतान दिया जा चुका है तथा मछली बीज भी डाला गया है। उक्त ठेके की कार्यवाही में आदिवासी एकता स्वसहायता समूह ने भी भाग लिया था।
कार्यालय कलेक्टर एवं जनपद पंचायत पाली के द्वारा गलत प्रस्ताव पारित कर समूह को 10 वर्षीय पट्टा दिया गया जिसके विरुद्ध संतोष कुमार निषाद व 5 अन्य ने संभाग आयुक्त के न्यायालय में अपील की। विचारण के दौरान जांच में पाया गया कि ग्राम धावां राजस्व ग्राम नहीं बल्कि जल संसाधन विभाग खुंटाघाट जलाशय के डूबान क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम है जो कि निरधी पंचायत का आश्रित ग्राम है। इसके अंतर्गत सुमेर बांध का रकबा 1.230 हेक्टेयर ब्लाक नंबर-82में है जिसे 11.600 हेक्टेयर दर्शाया गया है। सुमेर बांध ग्राम दमामी में स्थित है जबकि पट्टा में ग्राम धावां में दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत निरधी के द्वारा पंचायत प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है तथा छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग के द्वारा जारी मत्स्य पालन नीति एवं निर्देश आदेश के प्रावधानों के विपरीत है। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अधीनस्थ कार्यालय कलेक्टर (मछली पालन विभाग) कोरबा के द्वारा 12 दिसंबर 2017 को जारी अनुमति आदेश क्रमांक/1271/ को विधिक प्रावधान एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने के कारण निरस्त किया गया है।
00 सत्या पाल 00 (7999281136)